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बिहार सरकार
वित्त विभाग
नई पेंशन योजना से संबंधित सूचना
कर्मियों से संबंधित
राज्य सरकार के वैसे सभी सेवी वर्ग जो दिनांक01-09-2005 एवं इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं वे नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं एवं ऐसे कर्मियों का निबंधनCRAद्वारा कराया जाना है। इस हेतु आवश्यक मात्रा में आवेदन प्रपत्रS1 (PRAN)कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को पूर्व में माह अगस्त/सितम्बर 2008 में उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रपत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इसेhttp://www.npscra.nsdl.co.in के वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
ऐसे सभी कर्मी अपना आवेदन प्रपत्र भरS1 (PRAN)कर दिनांक 10-09-2009 तक अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें।
आवेदन प्रपत्रS1 (PRAN)को भरे जाने में निम्नलिखित सावधानियाँ आवश्यक रूप से अपनायी जाय।
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प्रपत्र के सभी कॉलम शुद्ध-शुद्ध रूप से भरा जाय।
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प्रपत्रS1 (PRAN)केSection-Bके कंडिका-8 में, जिसमेंDDO Registration Numberभरा जाना है उसमें वर्तमान में उपयोग में लाये जा रहेDDO Code (छह अंकों वाली) भरा जाय।पूर्णत:अपडेटेड डी.डी.ओ. कोड यहाँ क्लिक कर डाउनलोड किया जा सकता है।
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Section-D: Subscriber Scheme Detailsके सभी कॉलम को भरने की आवश्यकता नहीं है।
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से सम्बन्धित
सभी ऐसे अंशदाताओं से प्राप्त आवेदन प्रपत्र के पृष्ठ संख्या-2 के निम्न तल पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सत्यापन करेंगे। तत्पश्चात निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ऐसे आवेदन प्रपत्रों को माह सितम्बर 2009 के वेतन विपत्र के साथ अपने कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। प्रत्येक 50 अंशदाताओं के लिए ही एक प्रति प्रपत्र एस-5 का उपयोग किया जा सकता है तथा 50 से अधिक आवेदन प्रपत्र के लिएS5की दूसरी प्रति का उपयोग करना होगा। प्रपत्र-S5कोNDSL के वेबसाइटhttp://www.npscra.nsdl.co.inसे डाउनलोड किया जा सकता है।
कोषागार से सम्बन्धित
कोषागार पदाधिकारी/उप-कोषागार पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से प्राप्त प्रपत्रों की आवश्यक जाँच करवा कर दिनांक 25-09-2009 तक वित्त विभाग के पेंशन कोषांग में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
किसी प्रकार की संशय होने पर अंशदाता अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संशय की स्थिति में अपने कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी से सम्पर्क करेंगे। कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी संशय की स्थिति में वित्त विभाग के पेंशन कोषांग सेदूरभाष संख्या 0612-2215307 एवं 0612-2217927 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
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