अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-1143 दिनांक-10.05.2018 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह 15 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न (9 किलोग्राम चावल तथा 6 किलोग्राम गेहूँ) की आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।