विभाग के अधीन अन्य प्रमुख संस्थान एवं समितियां
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित समिति
- अनु0 जाति योजना तथा अनु0 जनजाति उप योजना के अंतर्गत परियोजना स्वीकृति हेतु विशेष समिति का गठन
(a) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत गठित समिति)
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के निमित केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 नामक एक अधिनियम पारित कर पूरे देश में लागू किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 21 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तर पर एक सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है, जिसके अघ्यक्ष माननीय मुख्य मन्त्री, सदस्य माननीय मन्त्री अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं राज्य के उच्च स्तरीय पदाधिकारी के अलावा अनु0जाति एवं जनजाति के राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद के माननीय सदस्य होते हैं।
(b)अनु0जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के अन्तर्गत परियोजना स्वीकृति हेतु विशेष समिति का गठन :-
राज्य सरकार द्वारा अनु0जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के अन्तर्गत परियोजना स्वीकृति हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को इसके कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नोडल विभाग घोषित किया गया है।