🏛 विभाग के अधीन अन्य प्रमुख संस्थान एवं समितियां
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित समिति
- अनुसूचित जाति उप योजना तथा अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत परियोजना स्वीकृति हेतु विशेष समिति
⚖ (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
लागू किया गया।
इस अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक
सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति
गठित की गई है।
इस समिति के अध्यक्ष
माननीय मुख्यमंत्री
होते हैं तथा इसमें
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री, राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं संसद तथा विधानमंडल के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के जनप्रतिनिधि
सदस्य होते हैं।
📋 (B) परियोजना स्वीकृति हेतु विशेष समिति
राज्य सरकार द्वारा
अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना
के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु
विकास आयुक्त की अध्यक्षता
में एक विशेष समिति का गठन किया गया है।
साथ ही,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
को इन योजनाओं के प्रभावी
कार्यान्वयन, समन्वय एवं अनुश्रवण
हेतु नोडल विभाग घोषित किया गया है।