उग्रवादी, नक्सलवादी एवं संगठित अपराधियों से मुठभेड़ में घायल पुलिस पदाधिकारियों/ पुलिस कर्मियों (सैप सहित) को सहाय्य अनुदान
राज्य में उग्रवादी, नक्सलवादी एवं संगठित अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान कई पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मी एवं सैप कर्मी घायल हो जाते हैं एवं इनमें से कुछ स्थाई रूप से विकलांग भी हो जाते हैं |
पुलिस बल के कल्याण एवं मनोबल को बनाए रखने हेतु सरकार ने पूर्ण विचारोपरांत उग्रवादी, नक्सलवादी एवं संगठित अपराधियों से मुठभेड़ में घायल पुलिस पदाधिकारियों/ पुलिस कर्मियों (सैप सहित) को सहाय्य अनुदान निम्न प्रकार से प्रावधान किया है :
| क्रमांक |
जख्म का प्रकार |
स्वीकृत की जानेवाली राशि |
स्वीकृत हेतु सक्षम प्राधिकार |
| 1 |
सामान्य जख्म |
रू० 50,000/- तक |
पुलिस महानिदेशक, बिहार |
| 2 |
गंभीर जख्म/ स्थाई विकलांगता |
रू० 1,00,000/- तक |
पुलिस महानिदेशक, बिहार |
| रू० 1,00,000/- से ऊपर 3,00,000/- तक |
मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे :-
1. गृह सचिव
2. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)
3. स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी
4. वित्त विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी |
विस्तृत जानकारी हेतु इस सम्बन्ध में निर्गत परिपत्रों का अवलोकण किया जा सकता है |