आतंकवाद/साम्प्रदायिक/नक्सली/सीमापार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट (Mines/IED Blast) में पीड़ित सिविल व्यक्तियों की सहायता हेतु केन्द्रीय योजना
राज्य में उक्त योजना विभागीय संकल्प संख्या-4419 दिनांक 21-05-2013 द्वारा दिनांक 22-06- 2009 के प्रभाव से लागू है। इसके तहत आतंकवाद/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के मामलें में पीड़ित सिविल व्यक्तियों को 300000/- (तीन लाख) रूपया मुआवजा देय है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत इस योजना की नई मार्गदर्शिका के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-5200 दिनांक 07-06- 2017 द्वारा दिनांक 24-08-2016 के प्रभाव से विषयांकित मामलों में मृत अथवा 50 प्रतिशत अशक्तता की स्थिति में सिविल व्यक्तियों को रूपया 500000/-(पांच लाख) मुआवजा/अनुग्रह अनुदान (ex-gratia) देने का प्रावधान किया गया है एवं इस योजना में सीमापार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट (Mines IED Blast) में पीड़ित सिविल व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य है विषयांकित मामलों में पीड़ितों को केन्द्रीय सहायता राशि उपलब्ध कराना