प्रमाण-पत्रों का प्रतिहस्ताक्षरण
विदेश में प्रयुक्त होने वाले व्यक्तिगत कागजातों के प्रारंभिक प्रतिहस्ताक्षरण के लिए गृह विभाग (विषेष शाखा) के नामित पदाधिकारी प्राधिकृत हैं। कागजातों के प्रतिहस्ताक्षर के लिए निम्न कागजात प्रस्तुत करना अनिवार्य हैः-
1.उप सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), विदेशी प्रशाखा को संबोधित आवेदन
2.प्रतिहस्ताक्षरित कराए जाने वाले कागजात की मूल प्रति एवं स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति
3.कागजातों से संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के पारपत्र के प्रथम एवं अंतिम (व्यक्ति विवरण वाले) पृष्ठ की छायाप्रति
4.यथास्थिति अन्य समर्थक साक्ष्य
विहित प्रक्रिया के अनुसार गृह विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित होने के बाद विदेश मंत्रालय से व्यक्तिगत प्रमाण-पत्रों यथा, जन्म, मृत्यु, विवाह, पी0भी0आर0 इत्यादि का अंतिम रूप से Appostile कराने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद विदेशों में ये कागजात मान्य होते हैं।