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अशोक कुमार चौधरी, भा. प्र. से. (72) सेवानिवृत
अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति
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समिति का उद्देश्य
राज्य में लगभग दो दशक से विकास एवं सामाजिक गतिविधियों के विभिन्न आयामों से हुए अत्यधिक विस्तार के कारण राज्य के सभी विभागों एवं कार्यालयों में कार्य बोझ काफी बढ़ गये हैं पर उस अनुपात में विभिन्न पदों पर उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध बिहार लोक सेवा आयोग अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग जैसी नियुक्ति एजेंसियाँ नियमित नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन करने में सफल नहीं रही हैं । फलतः राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार अल्पावधि के लिए विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन किये गये हैं । आवश्यकतानुसार ऐसे संविदा नियोजन को नया एकरारनामा कराते हुए समय-समय पर अवधि विस्तार दिया जाता रहा है ।
सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार एतद् द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित ऐसे कर्मियों के नियमितीकरण के मामलों की, बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 (समय-समय पर यथासंशोधित), बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित), संबंधित पदों की नियुक्ति संबंधी नियमावलियों एवं इस संबंध में पारित किसी अन्य न्यायनिर्णयों एवं राज्य में लागू आरक्षण प्रावधानों के आलोक में जांच कर उनकी सेवा नियमितीकरण के लिए अनुशंसा करने हेतु श्री अशोक कुमार चौधरी , सेवानिवृत्त भा.प्र.से. (1972), पूर्व मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है ।